बैकग्राउंड & निर्णय:
भारत सरकार ने 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिया है कि अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर लगने वाली 18% GST को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। इस छूट का प्रभाव 22 सितम्बर 2025 से लागू होगा, जो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हो रहा है ।
उद्देश्य & प्रभाव:
इस कदम का उद्देश्य है बीमा पॉलिसियों को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाना, जिससे बीमा की पहुँच बढ़े और उसका दायरा विस्तारित हो सके । National Insurance Company की CMD रजेस्वरी सिंह मुनी का मानना है कि इस छूट से स्वास्थ्य बीमा बाजार में वृद्धि संभावित है और इसमें शामिल अधिक लोग उच्च कवरेज लेने के लिए प्रेरित होंगे ।
बीमा कंपनियों की चिंताएं:
हालाँकि, उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बीमा कंपनियां इस टैक्स राहत के प्रभाव को प्रतिस्पर्धा में संकुचित राजस्व को पूरा करने हेतु प्रीमियम दरों में वृद्धि कर सकती हैं। इस प्रकार, उपभोक्ताओं पर अंतिम प्रभाव पूरी तरह स्पष्ट नहीं है—हालांकि कुल मिलाकर पोस्ट‑टैक्स लागत घटने की उम्मीद है ।
परिणाम स्वरूप:
अस्पष्टता: जब तक प्रारंभिक प्रीमियम संशोधनों का पता नहीं लग जाता, तब तक वास्तविक बचत का अनुमान लगाना मुश्किल है।
उपभोक्ता दृष्टिकोण: निवारक प्रभाव के दृष्टिकोण से—चाहे कुछ कंपनियाँ प्रीमियम बढ़ाए—उपभोक्ताओं के लिए बीमा किफायती बने रहने की संभावना बनी रहेगी क्योंकि पहले GST जुड़ा हुआ होता था।
बीमा कवरेज में बढ़ोतरी: खासकर ग्रामीण, मध्यम और निम्न आय वर्गों में बीमा कवरेज में सुधार की उम्मीद है।
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